ON LABOR DAY GOPAL RAI DELHI LABOR MINISTER ADDRESS AT SHAH AUDITORIUM

  • प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फ़ोर्स का गठन
  • श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी की दर में की ऐतिहासिक वृद्धि
  • न्यूनतम मजदूरी के संबंध में सभी शिकायतों के निपटान प्राथमिकता के आधार पर
  • शिक्षा विभाग को 52 करोड़ रुपए की राशि का चेक , इससे राजधानी के स्कूलों में पढ़ रहे 65000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को फायदा

 

  1. दिल्ली के श्रम मंत्री श्री गोपाल राय ने आज श्रमिक दिवस के अवसर पर शाह ऑडिटोरियम,दिल्ली में श्रम विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी की नई दर के सख्त प्रवर्तन और अनुपालन के लिए बहुत गंभीर है, जिसके लिए प्रत्येक जिले में न्यूनतम मजदूरी के संबंध में निगरानी और निवारण के लिए स्पेशल टास्क फ़ोर्स का गठन किया जा रहा है।
  2. श्रम मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के जिला प्रमुखों को प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के संबंध में सभी शिकायतों के निपटान के लिए निर्देश दिया गया है और उनका निपटान समयबद्ध तरीके से करने का आदेश दिया गया है।

 

  1. जिला प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि उनके अंदर काम करने बाले श्रम निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को संशोधित दरों पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हों और इसके लिए सभी तरह के प्रयास किए जायें ।

 

  1. नियोक्ता / कारखाने के मालिक / बाजार संघों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला उप-श्रम आयुक्तों द्वारा किया जा रहा है ताकि मजदूरी की संशोधित दरों का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को जागरूक किया जा सके और इसका उल्लंघन करने पर अभियोजन, चालान और दावों का दाखिल आदि के बारे में जागरूक हो ।

 

  1. सरकार डिफॉल्टर नियोक्ताओं पर विशेष रूप से न्यूनतम मजदूरी बिल / कानून के तहत  दंडात्मक प्रावधानों को भी लगा रहा है।

न्यूनतम मजदूरी:-

 

  • श्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी की दर में 37% की ऐतिहासिक वृद्धि की है , अंतिम संशोधन वर्ष 1994 में किया गया था।
  • इससे लगभग 55 लाख श्रमिकों को लाभ होने की संभावना है।
  • नई दरें 03.2017 से प्रभावी हैं।
  • नई दरों के अलावा डी.ए. की भी शीघ्र ही घोषणा की जाएगी और यह 04.2017 से प्रभावी होगा, पहले आचार संहिता की वजह से इसकी घोषणा नहीं की जा सकी ।
  • श्रमिको के लिए हैल्‍प लाईन- निर्माण श्रमिकों के लिए एक हेल्‍प लाईन न. 155214 शुरू किया गया है। इस श्रमिक हैल्‍प लाईन पर 2016 में 20 हजार 48 शिकायतें/ जानकारी संबंधित काल मिली और सभी शिकायतें/जानकारी से संबंधित कॉल का संतोषजनक ढंग से निपटारा किया गया।
  • इस अवसर पर श्री गोपाल राय ने शिक्षा विभाग को 52 करोड़ रुपए की राशि का चेक दिया । इससे राजधानी के स्कूलों में पढ़ रहे 65000 पंजीकृत निर्माण श्रमिक बच्चों को फायदा मिलेगा।

 

विभाग की ऑनलाइन सेवाएं: –

 

  1. श्रम मंत्री ने बताया कि 45- सेवाएं (30 श्रम विभाग और 15- निर्माण बोर्ड) पारदर्शिता, ट्रैकिंग और आवेदकों को समय पर सेवा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है।
  2. विभाग द्वारा 11 सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाईन किया जा रहा है।

 

प्रक्रिया सरलीकरण (Process Simplification)  :-  

 

  1. विभाग द्वारा भवन निर्माण योजना की स्‍वीकृति और फैक्‍ट्री लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया और इसके लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्‍न किए जाने वाले दस्‍तावेजों की संख्‍या में कमी की गई। फैक्‍ट्री मालिकों की सुविधा के लिए फैक्‍ट्री लाइसेंस की वैधता एक साल से बढ़ाकर 10 साल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
  2. संविदा श्रम अधिनियम 1970 के अनतर्गत ठेकेदारों को दिए जाने वाले लाइसेंस के प्रार्थनापत्र के साथ लगाए जाने वाले 11 दस्‍तावेज कम कर दिए गए हैं और इनके स्‍थान पर केवल एक शपथ पत्र (Affidavit) लगाना होगा। यह लाइसेंस शीघ्र हीe- District Portal  पर शीघ्र ही उपलब्‍ध किया जा रहा है । इससे इंस्‍पेटकर राज को समाप्‍त करने में सहायता मिलेगी साथ ही साथ फैक्‍ट्री मालिकों को सुविधा उपलब्‍ध होगी।

 

 

 

 

 

मुआवजा मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त/विशेष अदालतें –

 

  1. श्रम विभाग ने 5 अतिरिक्‍त न्‍यायालय वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में स्थापित करके कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति के 95 प्रतिशत मामलों (1135 केस) का निपटारा कर दिया, जिसकी माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने प्रशंसा की है।

 

 

विभिन्‍न श्रम कानूनों के तहत मजदूरों को धनराशि की सहायता:-

 

  1. 2016 में श्रम विभाग द्वारा विभिन्‍न श्रम कानूनों के तहत 34.38 करोड़ रूपए की धनराशि की सहायता 7842  मजदूरों को दिया गया है।

 

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड :-

 

  1. पिछले एक साल के दौरान दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 97,705 निर्माण श्रमिक को पंजीकृत किया है।
  2. बोर्ड ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4.89 करोड़ रुपये की राशि  श्रमिकों में वितरित किया है।
  3. दिल्ली में विभिन्न श्रमिक चौकों में 212 पंजीकरण शिविर लगाये गए हैं।
  4. निर्माण श्रमिक के पंजीकरण, नवीकरण और दावों के निपटान को जल्द ही ऑनलाइन किया जाएगा।